छत्तीसगढ़

Employee Rights:-2 साल तक नहीं मिली ग्रेच्युटी, अब हाईकोर्ट सख्त… 30 दिन में भुगतान का आदेश

Employee Rights:-सेवानिवृत्ति के बाद अपनी ग्रेच्युटी राशि का इंतजार कर रहे एक कर्मचारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन और संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी की पूरी राशि जारी करने का आदेश दिया है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बलौदा निवासी भागवत प्रसाद पटेल 1 जुलाई 2023 को सरकारी सेवा से रिटायर हुए थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत की।

Employee Rights:-6 नवंबर 2025 को नियंत्रक प्राधिकारी ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद राशि जारी नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने बताया कि कुछ तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं हो सका, लेकिन 30 दिनों के भीतर राशि जारी कर दी जाएगी। इस पर हाईकोर्ट ने शासन के बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए आदेश दिया कि 30 दिनों के अंदर ग्रेच्युटी की राशि कर्मचारी को दी जाए।

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि तय समय में भुगतान नहीं होता है, तो कर्मचारी आगे कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

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