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Patiala House Court:-दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी कोशिश पर कोर्ट की ब्रेक! आइशी घोष को NBW में राहत, संसद से सड़क तक गूंजा मामला

Patiala House Court:-जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और CPI(M) नेता आइशी घोष को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (NBW) पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह वारंट 2021 में बंगा भवन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में अदालत में पेश नहीं होने के कारण जारी किया गया था। कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।

पटियाला हाउस कोर्ट की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विजयश्री राठौर ने 12 दिसंबर 2024 और 11 अप्रैल 2026 को जारी गैर-जमानती वारंट की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई। आइशी घोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 188 (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना), 34 (साझा मंशा) और 447 (अनधिकृत प्रवेश) के तहत मामला दर्ज है।

Patiala House Court:-28 जुलाई को CPI(M) कार्यालय पहुंची थी दिल्ली पुलिस

इस मामले ने तब राजनीतिक तूल पकड़ लिया, जब 28 जुलाई को दिल्ली पुलिस आइशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए CPI(M) के केंद्रीय कार्यालय पहुंची। पार्टी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और इसे राजनीतिक प्रताड़ना बताया। यह घटनाक्रम राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया।

Patiala House Court:-संसद में भी गूंजा मामला

बुधवार को राज्यसभा में CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास ने इस मुद्दे को उठाते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उनके समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी सामने आए। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस कानून के दायरे में अपना काम कर रही है और इस पर अनावश्यक विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही करीब 40 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

Patiala House Court:-क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2021 में दिल्ली स्थित बंगा भवन के बाहर हुए छात्र विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी आदेशों का उल्लंघन और प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया गया था। अदालत में निर्धारित तारीखों पर पेश न होने के कारण आइशी घोष के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। अब कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

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