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Driving Licence:-DL एक्सपायर तो इंश्योरेंस भी ‘एक्सपायर’! सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बदले मोटर क्लेम के नियम

Driving Licence:-अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) एक्सपायर हो चुका है और आपने समय रहते उसे रिन्यू नहीं कराया है, तो अब यह लापरवाही आपको लाखों रुपये का नुकसान करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि सड़क दुर्घटना के समय चालक के पास वैध (Valid) ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो बीमा कंपनी (Insurance Company) मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगी। ऐसी स्थिति में मुआवजे की जिम्मेदारी वाहन मालिक और चालक पर ही आएगी।

Driving Licence:-2009 के हादसे से जुड़ा मामला

यह फैसला वर्ष 2009 में हुए एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में आया। दुर्घटना के समय वाहन चला रहे चालक का ड्राइविंग लाइसेंस काफी पहले ही समाप्त हो चुका था और उसका नवीनीकरण (Renewal) हादसे के बाद कराया गया। पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने का निर्देश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पलटते हुए कहा कि दुर्घटना की तारीख पर चालक के पास प्रभावी (Effective) ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए बीमा कंपनी पर भुगतान की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।

Driving Licence:-कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की मूल शर्तों में से एक यह है कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति विधिवत लाइसेंसधारी (Duly Licensed) हो। यदि चालक एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ वाहन चला रहा था और लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं कराया गया था, तो यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

Driving Licence:-ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के निर्देश भी दिए हैं। अदालत ने कहा कि लाइसेंस टेस्ट और आवेदन प्रक्रिया क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए, ताकि आम लोगों को समझने में आसानी हो। साथ ही ड्राइविंग स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने और उनकी फीस आम लोगों की पहुंच में रखने पर भी जोर दिया गया।

Driving Licence:-वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह

  • ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट समय-समय पर जांचते रहें।
  • लाइसेंस समाप्त होने से पहले ही रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू करें।
  • एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ वाहन चलाना कानूनी और आर्थिक दोनों दृष्टि से भारी पड़ सकता है।
  • दुर्घटना की स्थिति में बीमा क्लेम प्रभावित हो सकता है और मुआवजे की राशि अपनी जेब से चुकानी पड़ सकती है।

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