छत्तीसगढ़

Crime News:-एक शीशी, पुरानी दुश्मनी और दो मौतें… जांजगीर-चांपा के इस मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Crime News:-छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में करीब डेढ़ साल पुराने दोहरे हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक पुरानी रंजिश के चलते रची गई साजिश में दो लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी रामगोपाल खुंटे को दोषी करार देते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Crime News:-आखिर किस बात को लेकर थी नाराजगी?

मामला जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भठली का है। अभियोजन के अनुसार, 34 वर्षीय रामगोपाल खुंटे शराब बेचने का काम करता था। उसके घर से लगभग 100 मीटर दूर सुंदरलाल कुर्रे का मकान था।

सुंदरलाल के घर लोगों का लगातार आना-जाना लगा रहता था। इसी बात से रामगोपाल नाराज था। दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। अभियोजन का कहना था कि इसी पुरानी रंजिश के कारण आरोपी ने खतरनाक साजिश रची।

Crime News:-6 मार्च की शाम आखिर क्या हुआ था?

6 मार्च 2025 की शाम करीब 7 बजे रामगोपाल देशी शराब की 180 एमएल की शीशी लेकर सुंदरलाल कुर्रे के घर पहुंचा। अभियोजन के मुताबिक, उसने शराब में पहले से कीटनाशक मिला रखा था।

आरोपी ने सुंदरलाल को शराब पीने के लिए दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद घर की परछी में बैठे सीताराम लहरे और रोहित कुमार तेंदुलकर को शराब दे दी गई।

दोनों ने शराब पी ली। कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

Crime News:-जांच रिपोर्ट ने खोला मौत का राज

दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी के घर से अलग-अलग प्रकार के कीटनाशकों के डिब्बे बरामद किए गए।

मृतकों के विसरा को जांच के लिए न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, बिलासपुर भेजा गया। फॉरेंसिक जांच में कार्बामेट वर्ग का कीटनाशक फेनोबुकार्ब तथा इथाइल और मिथाइल अल्कोहल पाए गए।

यह वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन के मामले में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

Crime News:-कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं, फिर भी कैसे साबित हुआ अपराध?

इस दोहरे हत्याकांड की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था। इसके बावजूद अभियोजन पक्ष ने अदालत में 19 गवाहों के बयान दर्ज कराए।

गवाहों की गवाही, पुलिस द्वारा जब्त सामग्री, फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

Crime News:-दो बार उम्रकैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना

प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने रामगोपाल खुंटे को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दो हत्याओं का दोषी ठहराया।

अदालत ने दोनों हत्याओं के लिए अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं चुकाने पर प्रत्येक मामले में छह महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया।

यह मामला दिखाता है कि प्रत्यक्षदर्शी के अभाव में भी वैज्ञानिक जांच और परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसी गंभीर अपराध को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

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