छत्तीसगढ़

CG News :-छत्तीसगढ़ में बस का सफर हुआ महंगा! 5 किमी के लिए ₹10 से ₹12, जानिए नई दरें और किसे मिलेगी मुफ्त यात्रा

CG News :-छत्तीसगढ़ में यात्री बसों से सफर करने वालों की जेब पर अब ज्यादा बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदेश में संचालित यात्री बसों के लिए नई किराया दरें निर्धारित कर दी हैं। 8 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, साधारण, डीलक्स, स्लीपर और वातानुकूलित बसों के किराये में बदलाव किया गया है। नई दरें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी। हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के यात्रियों को किराये में पूरी छूट देने का प्रावधान भी जारी रखा गया है।

CG News :-साधारण बस से लेकर एसी बस तक, जानिए नया किराया

सरकार की नई दरों के अनुसार, साधारण बस में पहले 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रति यात्री 10 रुपये देने होंगे। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर या उसके हिस्से के लिए 1.75 रुपये किराया लगेगा। वहीं, डीलक्स बस में शुरुआती 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये और इसके बाद हर किलोमीटर के लिए 2.20 रुपये निर्धारित किए गए हैं।

वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों में पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये किराया देना होगा। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 3.30 रुपये की दर लागू होगी। स्लीपर और अर्ध-शयनयान बसों में किराया बस की श्रेणी और एसी सुविधा के आधार पर अलग-अलग तय किया गया है।

बसों की नई किराया दरें इस प्रकार हैं:

  • साधारण बस: पहले 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, इसके बाद 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर।
  • डीलक्स बस: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर।
  • नॉन-एसी डीलक्स स्लीपर और अर्ध-शयनयान: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर।
  • एसी डीलक्स स्लीपर और अर्ध-शयनयान: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर।
  • सुपर लग्जरी एसी बस: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर।
  • एसी अर्ध-शयनयान: सीट के लिए 3 रुपये प्रति किलोमीटर और स्लीपर बर्थ के लिए 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित है।

CG News :-रात में चलने वाली बसों का किराया भी अलग

अधिसूचना के अनुसार, साधारण रात्रिकालीन बस सेवा का किराया सामान्य साधारण बस सेवा से 10 प्रतिशत अधिक होगा। वहीं, डीलक्स रात्रिकालीन बसों के लिए निर्धारित डीलक्स किराया दर लागू होगी। किराये की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में बदला जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।

CG News :-इन यात्रियों को मिलेगी 100 प्रतिशत किराया छूट

नई दरों के साथ सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान भी रखा है। इसके तहत पात्र यात्रियों और उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहायक को 100 प्रतिशत किराया छूट मिलेगी।

इस श्रेणी में शामिल हैं:

  • दृष्टिबाधित व्यक्ति
  • बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति
  • दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग व्यक्ति
  • 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक
  • एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्ति

छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित श्रेणी के अनुसार मान्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र की शर्तें संबंधित अधिसूचना में निर्धारित हैं।

CG News :-नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधे किराये में सफर

छत्तीसगढ़ के निवासी नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को राज्य के भीतर यात्री बस से सफर करने पर 50 प्रतिशत किराया छूट देने का प्रावधान है। इसके लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

CG News :-यात्रियों के बजट पर पड़ेगा असर

बस किराये में बदलाव का असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो नौकरी, पढ़ाई, व्यापार या अन्य कामों के लिए नियमित रूप से बस से यात्रा करते हैं। खासकर लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को अब अपनी यात्रा का खर्च नए किराये के हिसाब से तय करना होगा।

यात्रियों को सलाह है कि सफर शुरू करने से पहले बस की श्रेणी और लागू किराया दर की जानकारी जरूर लें। यदि निर्धारित दर से अधिक किराया वसूला जाता है, तो संबंधित परिवहन विभाग में शिकायत की जा सकती है।

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