छत्तीसगढ़

Raipur News:-रायपुर में लंबित ई-चालान निपटाने का सुनहरा मौका, 8 सितंबर तक कराएं रजिस्ट्रेशन, लोक अदालत के बाद होगी सख्त कार्रवाई

Raipur News:-रायपुर। राजधानी रायपुर के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने न्यायालय में लंबित ई-चालानों के त्वरित निराकरण के लिए 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा करने का निर्णय लिया है। हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वाहन चालकों को 8 सितंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।

यातायात पुलिस के अनुसार, यह सुविधा केवल उन ई-चालानों पर लागू होगी जो 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच जारी हुए हैं और वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं। ऐसे मामलों का निपटारा लोक अदालत के जरिए सरल और त्वरित प्रक्रिया से किया जाएगा।

Raipur News:-8 सितंबर तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन

लोक अदालत में अपना प्रकरण शामिल कराने के इच्छुक वाहन चालक 8 सितंबर 2026 तक कार्यालयीन समय में अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए वे अपने नजदीकी यातायात थाना या यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते पंजीयन कराना आवश्यक है।

Raipur News:-12 सितंबर को होगा लंबित मामलों का निराकरण

12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत का उद्देश्य वाहन चालकों को न्यायालय में लंबित मामलों का त्वरित और आसान समाधान उपलब्ध कराना है, जिससे अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया और समय की बचत हो सके।

Raipur News:-लोक अदालत के बाद होगी सख्त कार्रवाई

यातायात पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिन वाहन चालकों ने लोक अदालत के बाद भी अपने लंबित ई-चालानों का निराकरण नहीं कराया, उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई में वाहन जब्ती, न्यायालयीन प्रक्रिया और अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाकर समय रहते अपने लंबित ई-चालानों का निपटारा करा लें।

Raipur News:-क्या करें वाहन चालक?

  • 23 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच जारी न्यायालय में लंबित ई-चालान की जानकारी जांचें।
  • 8 सितंबर 2026 तक नजदीकी यातायात थाना या यातायात मुख्यालय, कालीबाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराएं।
  • 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निराकरण कराएं।
  • समय सीमा चूकने पर वाहन जब्ती सहित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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