FASTag New Rules:-दिव्यांगजनों के FASTag में बड़ा बदलाव! अब हर साल Renewal का झंझट खत्म, 3 से 5 साल तक मिलेगी राहत

FASTag New Rules:-राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले दिव्यांगजनों के लिए FASTag से जुड़ी बड़ी राहत सामने आई है। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन और Persons with Disabilities (PwD) के लिए जारी किए जाने वाले Exempted FASTag के नियमों में बदलाव किया है। नई व्यवस्था 2 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई है। अब पात्र लोगों को हर साल FASTag का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी।
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FASTag New Rules:-अब दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर तय होगी FASTag की वैधता
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, Exempted FASTag की वैधता अब संबंधित व्यक्ति के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर तय होगी।
- 70% से 100% दिव्यांगता: FASTag की वैधता 5 साल होगी।
- 40% से कम और 70% से कम दिव्यांगता: FASTag की वैधता 3 साल होगी।
यानी पहले जहां पात्र दिव्यांगजनों को हर साल नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, वहीं अब उन्हें कई वर्षों तक इस प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

FASTag New Rules:-किन वाहनों को मिलेगा Exempted FASTag?
सरकार के मुताबिक यह व्यवस्था ऐसे वाहनों पर लागू है जो दिव्यांग व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित किए गए हैं। इसके अलावा ‘Divyangjan’ ओनरशिप कैटेगरी में रजिस्टर्ड वाहनों के लिए भी Exempted FASTag जारी किया जाएगा। पात्रता तय करने के लिए वैध Disability Certificate, UDID Card या अन्य लागू रिकॉर्ड में दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत को आधार बनाया जाएगा।
FASTag New Rules:-कब कराना होगा दोबारा Renewal?
नई व्यवस्था में FASTag की तय वैधता अवधि खत्म होने के बाद ही नवीनीकरण की जरूरत होगी। हालांकि, Renewal के समय लाभार्थी का पात्र बने रहना जरूरी होगा और National Highways Fee Rules, 2008 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
FASTag New Rules:-सरकार ने क्यों बदला नियम?
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए टोल से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाना, बार-बार होने वाली औपचारिकताओं को कम करना और FASTag व्यवस्था में अधिक एकरूपता और पारदर्शिता लाना है। इससे पात्र लाभार्थियों को हर साल आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत कम होगी।
एक नजर में समझें
| दिव्यांगता प्रतिशत | Exempted FASTag की वैधता |
|---|---|
| 70% से 100% | 5 साल |
| 40% से कम और 70% से कम | 3 साल |
ध्यान दें: यह सुविधा पात्र दिव्यांगजन/PwD लाभार्थियों के लिए Exempted FASTag से संबंधित है। सामान्य FASTag या FASTag Annual Pass के नियम इससे अलग हैं।
