MP NEWS:- संसद उड़ाने की धमकी देने वाले पूर्व विधायक दोषी करार, 27 फरवरी को सजा का ऐलान

MP NEWS:-2022 में संसद भवन को उड़ाने की धमकी देने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समरीते को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराया है। सजा पर फैसला 27 फरवरी को होगा। समरीते ने राज्यसभा के सचिवालय को धमकी भरा पत्र और संदिग्ध सामग्री भेजी थी।
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मामले का संक्षिप्त विवरण:
घटना | विवरण |
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तारीख | 16 सितंबर 2022 |
स्थान | संसद भवन, दिल्ली |
आरोप | धमकी भरा पत्र और संदिग्ध सामग्री भेजना |
धारा | IPC की धारा 506 भाग II |
अधिकतम सजा | 7 वर्ष तक की कैद |
पृष्ठभूमि:
किशोर समरीते, जो बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं, ने 16 सितंबर 2022 को राज्यसभा सचिवालय को एक पार्सल भेजा था। इसमें भारतीय ध्वज, संविधान की प्रति, धमकी भरा पत्र और संदिग्ध पदार्थ शामिल था। पत्र में उन्होंने 30 सितंबर 2022 को संसद भवन को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी थी, यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं।
कोर्ट की कार्यवाही:
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने समरीते को IPC की धारा 506 भाग II के तहत दोषी करार दिया, जो आपराधिक धमकी से संबंधित है। हालांकि, उन्हें विस्फोटक पदार्थ रखने और जान-माल को खतरे में डालने के आरोपों से बरी कर दिया गया। कोर्ट ने पाया कि पार्सल में पाया गया पदार्थ विस्फोटक नहीं था और इससे कोई वास्तविक खतरा नहीं था।
आगे की प्रक्रिया:
सजा पर बहस 27 फरवरी को होगी, जहां अदालत समरीते की सजा का निर्धारण करेगी। धारा 506 भाग II के तहत अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है।
प्रमुख तिथियां:
तिथि | घटना |
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16 सितंबर 2022 | धमकी भरा पार्सल संसद भवन में प्राप्त |
19 सितंबर 2022 | समरीते की गिरफ्तारी |
18 दिसंबर 2022 | अदालत द्वारा जमानत मंजूर |
27 फरवरी 2025 | सजा पर बहस की निर्धारित तिथि |