Voter Registration:-वोटर लिस्ट में नाम छूटा है तो चिंता नहीं! घर पहुंचेगा BLO, ऐसे जुड़ेंगे नाम

Voter Registration:-मतदाता सूची में नाम छूट गया है या पहली बार वोट देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने छूटे हुए, पहली बार और युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और पात्र पाए जाने पर मौके पर ही फॉर्म-6 भरवाने की सुविधा देंगे।
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Voter Registration:-प्री-SIR और मौजूदा वोटर लिस्ट का होगा मिलान
आयोग के निर्देश के मुताबिक BLO अब प्री-SIR मतदाता सूची और वर्तमान मतदाता सूची का मिलान करेंगे। इस दौरान उन लोगों की पहचान की जाएगी, जिनका नाम पहले की सूची में था, लेकिन मौजूदा मतदाता सूची में नहीं है।
इसके बाद BLO ऐसे मतदाताओं के घर जाकर उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी लेंगे। यदि संबंधित व्यक्ति मतदाता बनने के लिए पात्र पाया जाता है, तो उसका नाम फॉर्म-6 के जरिए दोबारा दर्ज कराने की प्रक्रिया में मदद की जाएगी।
Voter Registration:-हर सप्ताह 20-25 मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य
आयोग ने BLO को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह में कम से कम 20 से 25 मतदाताओं को कवर करें, ताकि यह पूरी प्रक्रिया करीब एक महीने में पूरी की जा सके।
BLO अपने सत्यापन के दौरान प्रत्येक मतदाता की वर्तमान स्थिति दर्ज करेंगे। जिन लोगों का फॉर्म-6 भरवाया जाएगा, उन्हें भी सूची में अलग से चिन्हित किया जाएगा।
Voter Registration:-पहली बार वोट देने वालों पर भी रहेगा फोकस
यह अभियान सिर्फ पहले से सूची में रहे लेकिन अब नाम नहीं मिलने वाले मतदाताओं तक सीमित नहीं रहेगा। BLO अपने घर-घर दौरे के दौरान छूटे हुए, पहली बार वोट देने वाले और युवा पात्र मतदाताओं की भी पहचान करेंगे और उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवाएंगे।
Voter Registration:-राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा होगी सूची
BLO द्वारा तैयार की गई सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी BLA के साथ साझा किया जाएगा। इसके अलावा BLO सूची, भरे गए फॉर्म-6 और क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को सौंपेंगे।
ERO इन आवेदनों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960 के तहत आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
Voter Registration:-रैन बसेरों और मजदूर कॉलोनियों में भी लगेंगे विशेष कैंप
आयोग ने बूथ स्तर पर नाम जोड़ने के लिए विशेष शिविर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रैन बसेरों, मजदूर कॉलोनियों, बेघर लोगों और वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले लोगों के नामांकन के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए SVEEP सहित विभिन्न माध्यमों से प्रचार भी किया जाएगा।
Voter Registration:-मतदाता खुद भी कर सकते हैं नाम जोड़ने के लिए आवेदन
निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है या किसी वजह से उसका नाम हट गया है, तो वह नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है।
नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जाता है। ECI के वोटर सर्विस पोर्टल पर भी ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है।
जरूरी बात: वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। इसलिए पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर जांच लें और नाम नहीं होने पर समय रहते पंजीकरण के लिए आवेदन करें।
Voter Registration:-ऐसे चेक करें अपना नाम
मतदाता अपना नाम ECI के Voter Services Portal, Electoral Roll Search या Voter Helpline App के जरिए चेक कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।
