छत्तीसगढ़

CG NEWS:-छत्तीसगढ़ में मछली पकड़ने पर 15 अगस्त तक रोक, आदेश जारी – नियम तोड़ने पर सजा तय

CG NEWS:-छत्तीसगढ़ सरकार के मत्स्य विभाग ने वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की प्रजनन प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए “बंद ऋतु” (Close Season) घोषित किया है। इस दौरान प्रदेश के सभी नदी-नालों, तालाबों, जलाशयों और सहायक नदियों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।


CG NEWS:-प्रतिबंध की अवधि

प्रारंभ तिथिअंतिम तिथिसमयावधि
16 जून 202515 अगस्त 20252 महीने

अगर नियम तोड़े तो…?

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के तहत एक साल की जेल, या ₹10,000 का जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।


CG NEWS:-कहां लागू नहीं है ये नियम?

लागू नहीं होताकारण
छोटे तालाब या जलस्त्रोत जिनका नदी से संबंध नहीं हैप्राकृतिक प्रवाह से अलग हैं
केज कल्चर (फिश फार्मिंग) वाले जलाशयनियंत्रित उत्पादन प्रणाली है
अन्य राज्यों से लाई गई मछलीअगर वैध दस्तावेज हैं, तो बिक्री पर रोक नहीं है

CG NEWS:-नोट:
यदि आप किसी अन्य राज्य से मछली ला रहे हैं, तो आपको उसके उत्पत्ति प्रमाण और मछली पालन विभाग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।


सरकार की अपील

सरकार ने सभी मछली व्यापारियों, मछुआरों और आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश का पालन करें ताकि मछलियों की प्राकृतिक प्रजनन प्रक्रिया बाधित न हो और जलीय जीवन का संतुलन बना रहे।


महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में

बिंदुविवरण
किस लिए प्रतिबंध?मछलियों के प्रजनन काल में सुरक्षा के लिए
कहां कहां लागू?सभी नदी, तालाब, जलाशय, नाले आदि
कहां लागू नहीं?केज कल्चर, निजी तालाब, अन्य राज्यों से आयातित मछलियां
नियम तोड़ने पर सजा1 साल की जेल या ₹10,000 जुर्माना या दोनों

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