SIR Voter List Update:-SIR में वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो घबराएं नहीं! चुनाव आयोग ने खोला दोबारा नाम जुड़वाने का रास्ता, Form-6 पर दी बड़ी राहत

SIR Voter List Update:- विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम गायब होने पर अब पुराने मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को बड़ा स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि जिन लोगों का नाम पहले वोटर लिस्ट में दर्ज था, लेकिन SIR की ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे Form-6 भरकर दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल पहले से मतदाता होने के कारण उनका आवेदन झूठी घोषणा नहीं माना जाएगा।
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SIR Voter List Update:-पहले वोट डाल चुके हैं, फिर भी भर सकते हैं Form-6
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि पुराने मतदाता भी Form-6 के जरिए अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कराने का अनुरोध कर सकते हैं।
दरअसल, Form-6 में यह घोषणा करनी होती है कि आवेदक पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहा है। इसी वजह से पहले मतदान कर चुके कई लोग दोबारा आवेदन करने से डर रहे थे। उन्हें आशंका थी कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
आयोग ने अब साफ कर दिया है कि सिर्फ पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत होने और दोबारा Form-6 भरने के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।
SIR Voter List Update:-क्या कहती है धारा 31? जानिए कब हो सकती है कार्रवाई
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत जानबूझकर गलत जानकारी या झूठी घोषणा करना दंडनीय अपराध है।
हालांकि, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR के दौरान या उसके बाद पुराने मतदाता द्वारा Form-6 जमा करना अपने आप में अपराध नहीं है।
इसके लिए जरूरी है कि आवेदक का नाम किसी अन्य विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज न हो और उसकी घोषणा कानून के अनुरूप हो। जानबूझकर गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान बना रहेगा।
SIR Voter List Update:-दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद दूर हुआ भ्रम
निर्वाचन आयोग का यह स्पष्टीकरण दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के आदेश के संदर्भ में आया है। नीलोत्पल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में अदालत ने पुराने मतदाताओं के दोबारा आवेदन करने से जुड़ी कानूनी आशंकाओं पर विचार किया था।
इसके बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि पहले मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद नई ड्राफ्ट सूची से नाम गायब होने पर Form-6 के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
SIR Voter List Update:-वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?
मतदाता अपना नाम जांचने और आवेदन करने के लिए निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- मतदाता सूची में अपना नाम जांचें।
- नाम नहीं मिलने पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की ड्राफ्ट सूची और विवरण की पुष्टि करें।
- Voters’ Services Portal पर जाकर Form-6 के जरिए आवेदन करें।
- जरूरी जानकारी और दस्तावेज जमा करें। सहायता के लिए अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) से संपर्क करें।
- आवेदन की स्थिति जांचें और नाम जुड़ने की पुष्टि करें।
ध्यान रहे, Form-6 जमा करने से नाम अपने आप मतदाता सूची में नहीं जुड़ता। आवेदन की जांच और निर्वाचन अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।
SIR Voter List Update:-सभी राज्यों को जागरूकता फैलाने के निर्देश
चुनाव आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस स्पष्टीकरण की जानकारी स्थानीय भाषाओं और विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं तक पहुंचाई जाए।
इस फैसले से उन पात्र मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पहले मतदान कर चुके हैं, लेकिन SIR की मसौदा सूची में अपना नाम नहीं मिलने के कारण दोबारा आवेदन करने को लेकर असमंजस में थे।
