
High Court बिलासपुर। मनी लांड्रिंग व कोयला घोटाला के मामले में जेल में बंद सौम्या चौरसिया को High Court से फिर बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट द्वारा सौम्य चौरसिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सौम्या शौरसिया की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने ED से जवाब मांगा है। बच्चों की परवरिश को आधार बनाकर सौम्य चौरसिया द्वारा हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। जिसपर अब 10 जून के बाद सुनवाई होगी।
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2 दिसंबर 2022 को हुई थी गिरफ्तार, रायपुर के सेंट्रल जेल में है बंद
सूत्रों के अनुसार पूर्व की कांग्रेस सरकार के शासनकाल में करोड़ों के कोयला घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को मनी लांड्रिंग के केस में ED ने 2 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से ही सौम्या चौरसिया रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं। इससे पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला घोटाला और मनी लांड्रिंग केस में सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने को लेकर उनपर एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया था।

पहले भी विशेष अदालत से खारिज हो चुकी हैं जमानत अर्जी
बता दें कि कुछ समय पहले भी ED की विशेष अदालत ने सौम्य चौरसिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। जिसके बाद दोबारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इस बार सौम्या चौरसिया द्वारा अपने बच्चों की परवरिश को आधार बनाकर जमानत की मांग की गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई।