ITR Filing 2026 Update:-ITR भरने वालों के लिए बड़ा अपडेट! अब बैंक खाते में आए इन पैसों का भी देना होगा हिसाब, जानिए नया नियम

ITR Filing 2026 Update:-अगर आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं, तो इस बार आपको एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। आयकर विभाग ने ITR पोर्टल पर “Receipts Not in the Nature of Income” नाम से एक नया कॉलम जोड़ा है।
इस बदलाव के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अब हर तरह के पैसों की जानकारी देनी होगी और क्या इससे टैक्स भी बढ़ जाएगा?
अच्छी बात यह है कि इस बदलाव से आपकी टैक्स देनदारी नहीं बढ़ेगी।
ITR Filing 2026 Update:-आखिर क्यों जोड़ा गया नया कॉलम?
टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आयकर विभाग का मकसद टैक्स बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों के वित्तीय लेनदेन को ज्यादा पारदर्शी बनाना है।
कई बार बैंक खाते में ऐसी रकम आती है जो देखने में आय (Income) जैसी लगती है, लेकिन कानून के अनुसार वह आय नहीं मानी जाती। इन्हीं पैसों की अलग पहचान के लिए यह नया सेक्शन जोड़ा गया है।
अब किन पैसों की देनी होगी जानकारी?
यदि आपके खाते में नीचे दिए गए किसी भी स्रोत से पैसा आया है, तो उसकी जानकारी इस नए कॉलम में देनी पड़ सकती है—
| राशि का प्रकार | जानकारी |
|---|---|
| बैंक या किसी व्यक्ति से लिया गया लोन | केवल जानकारी देनी होगी |
| रिश्तेदारों या दोस्तों से मिला लोन | आय नहीं माना जाएगा |
| वसीयत या विरासत में मिली संपत्ति | जानकारी देनी होगी |
| गांव की कृषि भूमि बेचने से मिली राशि | नियमों के अनुसार दर्ज करनी पड़ सकती है |
| निजी इस्तेमाल की पुरानी वस्तु या संपत्ति बेचने से मिला पैसा | अलग से जानकारी देनी पड़ सकती है |
ITR Filing 2026 Update:-क्या शादी में मिले गिफ्ट पर टैक्स लगेगा?
नहीं।
शादी में मिले उपहार, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट और लोन पर पहले जैसे ही नियम लागू रहेंगे। इस नए कॉलम के आने से इन पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
ITR Filing 2026 Update:-क्या टैक्स बढ़ जाएगा?
विशेषज्ञों का कहना है कि बिल्कुल नहीं।
यह केवल एक Disclosure Column है, यानी सूचना देने के लिए बनाया गया सेक्शन। इसका उद्देश्य सिर्फ यह बताना है कि आपके खाते में आई कौन-सी राशि आय नहीं है।
ITR Filing 2026 Update:-क्या यह कॉलम भरना जरूरी होगा?
फिलहाल आयकर विभाग ने यह साफ नहीं किया है कि इस कॉलम को खाली छोड़ने पर ITR सबमिट होगा या नहीं।
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि यदि आपके पास ऐसी कोई राशि है जो आय नहीं मानी जाती, तो उसकी सही जानकारी इस सेक्शन में जरूर दर्ज करें। जरूरत पड़ने पर टैक्स सलाहकार से सलाह लेना भी बेहतर रहेगा।
