छत्तीसगढ़

CG News:-सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद क्या खत्म हो जाएगी विभागीय जांच? छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए नए नियम

CG News:-रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवकों की मृत्यु के बाद लंबित अनुशासनात्मक मामलों के निपटारे को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के नए आदेश के अनुसार, यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई लंबित है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामलों का निराकरण तय प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि मामला गबन, शासन को वित्तीय हानि पहुंचाने या सरकारी राशि की वसूली से जुड़ा है, लेकिन कर्मचारी के जीवित रहते किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसूली का आदेश पारित नहीं किया गया था, तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद विभागीय जांच स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

CG News:-हालांकि, यदि कर्मचारी के जीवनकाल में सक्षम प्राधिकारी वसूली का आदेश जारी कर चुका था, तो नियमानुसार उसकी सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रेच्युटी अथवा अन्य देय स्वत्वों से निर्धारित राशि की वसूली की जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश राज्य शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्ष, सभी संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेज दिए हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसे लंबित मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी और एकरूप तरीके से निपटारा सुनिश्चित करना है।

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