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Property Guide:-बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करने से पहले रुकिए! एक गलती पड़ सकती है भारी, गिफ्ट डीड पर CA चेतन तारवानी ने बताई जरूरी बातें

Property Guide:-गिफ्ट डीड से प्रॉपर्टी ट्रांसफर आसान जरूर, लेकिन स्टांप ड्यूटी, इनकम टैक्स और कानूनी नियमों को समझना बेहद जरूरी

Property Guide:-अगर आप अपनी जमीन, मकान या अन्य संपत्ति किसी रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति के नाम करना चाहते हैं, तो जल्दबाजी करने से पहले नियमों को समझ लेना जरूरी है। टैक्स एक्सपर्ट सीए चेतन तारवानी ने बताया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर केवल विधिक रूप से मान्य रजिस्टर्ड दस्तावेजों के जरिए ही किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो।

उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए मुख्य रूप से सेल डीड, गिफ्ट डीड, हक त्याग विलेख और बंटवारा नाम जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और टैक्स के नियम अलग-अलग होते हैं। गिफ्ट डीड प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एक लोकप्रिय और अपेक्षाकृत आसान माध्यम माना जाता है।


Property Guide:-रिश्तेदार और गैर-रिश्तेदार को गिफ्ट करने में बड़ा अंतर

सीए तारवानी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी गैर-रिश्तेदार को गिफ्ट करता है, तो उसे सामान्य संपत्ति हस्तांतरण की तरह स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ सकता है। वहीं करीबी रिश्तेदारों को गिफ्ट देने पर कई राज्यों में रियायती शुल्क का प्रावधान होता है।

स्टांप एक्ट के अनुसार रिश्तेदारों में शामिल

रिश्तेदार
माता-पिता
पति-पत्नी
पुत्र-पुत्री
पोता-पोती
नाती-नातिन
सगा भाई
सगी बहन

Property Guide:-इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं?

सीए तारवानी ने बताया कि प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाले व्यक्ति पर सामान्यतः कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन यदि प्रॉपर्टी प्राप्त करने वाला व्यक्ति रिश्तेदार नहीं है और गिफ्ट का मूल्य 50 हजार रुपये से अधिक है, तो वह राशि उसकी आय में जोड़कर टैक्स लगाया जा सकता है। वहीं रिश्तेदारों से प्राप्त गिफ्ट पर इनकम टैक्स छूट का प्रावधान है।

इनकम टैक्स कानून में रिश्तेदारों की परिभाषा अधिक व्यापक

इसमें शामिल हैं:

  • जीजा-भाभी
  • पति या पत्नी के भाई-बहन
  • उनके जीवनसाथी
  • माता-पिता के भाई-बहन
  • उनके जीवनसाथी
  • स्वयं और जीवनसाथी की कई पीढ़ियों तक के सीधी वंशावली वाले रिश्तेदार

Property Guide:-जीएसटी लगेगा या नहीं?

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि जमीन या पूरी बिल्डिंग को गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर किया जाता है, तो सामान्य परिस्थितियों में उस पर जीएसटी लागू नहीं होता। हालांकि किसी विशेष मामले में नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है।


Property Guide:-सबसे बड़ी सावधानी: गिफ्ट डीड वापस लेना आसान नहीं

सीए चेतन तारवानी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि एक बार गिफ्ट डीड के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाने के बाद उसे वापस लेना बेहद कठिन हो सकता है। इसलिए माता-पिता यदि अपने बच्चों के लिए संपत्ति की योजना बना रहे हैं, तो कई मामलों में वसीयत (Will) ज्यादा सुरक्षित विकल्प साबित हो सकती है, क्योंकि इससे जीवनभर संपत्ति पर उनका अधिकार बना रहता है।

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