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ThugLife Release:-सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला : कर्नाटक में रिलीज़ होगी ‘ठग लाइफ’, विरोध पर सरकार उठाएगी क़दम

ThugLife Release:-कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ को अब कर्नाटक में रिलीज़ करने की हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए साफ कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग में कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि यदि किसी भी तरह की हिंसा होती है तो सख्त कार्रवाई की जाए।
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ThugLife Release:-कोर्ट के अहम निर्देश
बिंदु | विवरण |
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फिल्म का नाम | ठग लाइफ (Thug Life) |
अभिनेता | कमल हासन |
आदेश देने वाला | सुप्रीम कोर्ट |
राज्य | कर्नाटक |
निर्देश | अगर कोई हिंसा होती है तो राज्य सरकार कार्रवाई करे |
कर्नाटक साहित्य परिषद | हिंसा में शामिल न होने की गारंटी दी |
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
- फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है, अब उसे रोका नहीं जा सकता।
- कोई भी विरोध अगर होता है तो उससे निपटना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
- कोई भी नागरिक अभिनेता के बयान से असहमत है तो फिल्म न देखने का विकल्प रखता है, लेकिन प्रदर्शन नहीं रोका जा सकता।
ThugLife Release:-न्यायाधीशों की टिप्पणी
“आजकल किसी भी बात पर लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कला या अभिव्यक्ति पर रोक लगे।”
— जस्टिस उज्ज्वल भुइयां व जस्टिस मनमोहन
क्या था मामला?
- कमल हासन ने बयान दिया था कि “कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति तमिल से हुई है।”
- इस बयान के बाद कर्नाटक में फिल्म के विरोध की लहर चल पड़ी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट की लंबित याचिका को अपने पास बुलाया।
- राज्य सरकार ने पहले अनिश्चितता जताई, फिर हलफनामा देकर रिलीज़ का आश्वासन दिया।
कोर्ट ने क्यों जताई नाराजगी?
- सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है।
- कोर्ट ने कहा – “कानून के शासन को मज़ाक नहीं बनाया जा सकता।”
फिल्म विवाद
markdownCopyEditकमल हासन का बयान
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कर्नाटक में विरोध शुरू
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फिल्म की रिलीज़ पर सवाल
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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
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फिल्म रिलीज़ को मंज़ूरी
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सरकार को हिंसा रोकने के आदेश
ThugLife Release:-सुप्रीम कोर्ट का अंतिम संदेश
“किसी को आपत्ति है तो फिल्म न देखे, लेकिन दूसरों के अधिकारों में दखल न दे।”