छत्तीसगढ़
CG NEWS:-शराब घोटाला मामला: पूर्व IAS अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से झटका, जमानत पर रिहा करने से इंकार

CG NEWS:-छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले के आरोपी और पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मामला क्या है?
- घोटाले की जांच: इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (IT) ने अनिल टुटेजा के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच में घोटाले का यूपी और अन्य राज्यों से भी संबंध सामने आया।
- पिछली राहत: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में टुटेजा को राहत दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2024 में ACB-EOW ने नया मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।
ताजा अदालती कार्रवाई
- हाईकोर्ट ने पाया कि ED और ACB द्वारा जुटाए गए सबूत मजबूत हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने टुटेजा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया।
- मामले में अन्य आरोपी अनवर ढेबर और दो व्यापारियों पर भी आपराधिक कार्यवाही जारी है।
घोटाले का पूरा आंकलन
प्रमुख बिंदु | जानकारी |
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शामिल राशि | ₹2000 करोड़ |
प्रमुख आरोपी | अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर |
जांच एजेंसियां | ED, ACB-EOW, IT |
प्रमुख राज्य | छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश |
विशेष जानकारी
ED ने जांच में पाया कि छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग से जुड़े इस रैकेट में राज्य के कई उच्च पदों के अधिकारी और व्यापारी शामिल थे। फर्जी बिलिंग और होलोग्राम खरीद जैसे तरीकों से अवैध आय अर्जित की गई थी।