Crime News:-सूरजपुर डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला: पत्नी-बेटी की हत्या में 4 आरोपी दोषी, पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में कुलदीप साहू को 10 साल की सजा

Crime News:-सूरजपुर के चर्चित प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में चार आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया है। वहीं, पुलिसकर्मियों को कार से कुचलने की कोशिश के मामले में आरोपी कुलदीप साहू को 10 साल की सजा सुनाई गई है। हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
यह मामला अक्टूबर 2024 में पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा में आया था। 13 अक्टूबर की रात प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या कर शवों को घर से करीब 4-5 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया गया था। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, घटना से पहले आरोपी कुलदीप साहू का एक आरक्षक से विवाद हुआ था और उस पर गर्म तेल फेंकने का आरोप था। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी।
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Crime News:-पुलिसकर्मियों को कार से कुचलने की कोशिश
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, कुलदीप साहू ने अपने साथियों के साथ पुलिसकर्मियों को कार से कुचलने की कोशिश की थी। इस दौरान प्रधान आरक्षक तालिब शेख और प्रधान आरक्षक उदय सिंह समेत पुलिसकर्मी उसकी तलाश कर रहे थे। इसी घटनाक्रम से जुड़े मामले में कोर्ट ने कुलदीप साहू को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। घटना के समय इस्तेमाल की गई कार से पुलिस टीम को निशाना बनाने की बात भी जांच में सामने आई थी।
Crime News:-घर पहुंचा तो पत्नी-बेटी गायब थीं
घटना वाली रात तालिब शेख जब अपने महगवां स्थित किराए के मकान पर पहुंचे, तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर सामान बिखरा था और खून के निशान मिले। उनकी पत्नी और बेटी घर पर नहीं थीं। इसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और दोनों के शव शहर से कुछ किलोमीटर दूर बरामद किए गए।
जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक, वारदात में कई लोग शामिल थे।
Crime News:-अब 8 अक्टूबर पर नजर
डबल मर्डर केस में चार आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद अब अगली अहम तारीख 8 अक्टूबर है। इसी दिन कोर्ट सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगा। इस फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
