CGRERA:-बिना रेरा रजिस्ट्रेशन प्रचार पर बड़ी कार्रवाई, ‘डेला रेसकोर्स एंड इंटरनेशनल पोलो क्लब’ प्रोजेक्ट पर खरीद-बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक

CGRERA:-छत्तीसगढ़ में बिना रजिस्ट्रेशन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का प्रचार करना अब भारी पड़ गया है। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने सख्त कदम उठाते हुए “डेला रेसकोर्स एंड इंटरनेशनल पोलो क्लब” प्रोजेक्ट पर फिलहाल खरीद-बिक्री और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रोक दिया है।
यह प्रोजेक्ट नया रायपुर के सेक्टर-37 में करीब 55 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित है। जांच में सामने आया कि प्रोजेक्ट के प्रमोटर ने रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही सोशल मीडिया पर इसका प्रचार शुरू कर दिया था और लोगों को प्लॉट व प्रॉपर्टी बुक करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा था।
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CGRERA के नियमों के मुताबिक, बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का विज्ञापन या बिक्री करना पूरी तरह गैरकानूनी है। इसी नियम का उल्लंघन पाए जाने पर प्राधिकरण ने तुरंत कार्रवाई की।
CGRERA:-प्राधिकरण ने रायपुर के जिला पंजीयक और उप-पंजीयक को साफ निर्देश दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े किसी भी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन अगली सूचना तक न किया जाए।
साथ ही, आम लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले उसकी RERA रजिस्ट्रेशन स्थिति जरूर जांच लें, ताकि भविष्य में किसी तरह का नुकसान या कानूनी परेशानी न हो।
