RAIPUR NEWS:- कमिश्नर महादेव कावरे ने BEO को किया निलंबित, जानें क्या है पूरा मामला

RAIPUR NEWS:- शिक्षा अधिकारी (BEO) आर.पी. दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय उनके कार्यशैली और अनुशासनहीन व्यवहार के चलते लिया गया है।
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अधिकारियों का विवरण | कार्रवाई का विवरण |
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अधिकारी का नाम | आर.पी. दास |
पद | विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) |
क्षेत्र | गरियाबंद |
कार्रवाई | निलंबन |
निलंबन का कारण | अनुशासनहीनता और कार्य में देरी |
मामले का कारण:
गरियाबंद कलेक्टर दीपक अग्रवाल के पास दास की कार्यशैली को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों की जांच के बाद यह पाया गया कि आर.पी. दास के काम में कई गड़बड़ियां थीं। इसके आधार पर, जिला कलेक्टर के प्रतिवेदन के अनुसार, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन का आदेश जारी किया गया।
निलंबन की शर्तें:
- मुख्यालय: निलंबन अवधि के दौरान दास का मुख्यालय छूरा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रहेगा।
- जीवन निर्वाह भत्ता: निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
आवश्यक है सुधार:
इस घटना से सरकारी अधिकारियों के प्रति जवाबदेही और कार्यकुशलता को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश गया है। इस तरह के निर्णय से कार्यशैली में सुधार की उम्मीद की जा रही है, जिससे क्षेत्र में शिक्षा के कार्यों में बेहतर और तेज प्रगति हो सके।