छत्तीसगढ़

CG NEWS:- महिला आयोग में हुई अहम सुनवाई : पुलिसकर्मी अवैध संबंध उजागर, बुजुर्ग मां को परेशान करने वाला बेटा 15 दिन में खाली करेगा मकान,पिता को देना होगा मासिक भरण-पोषण

CG NEWS:-छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और सदस्यगण लक्ष्मी वर्मा एवं दीपिका शोरी ने रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई की। यह प्रदेश स्तर पर 304वीं और रायपुर जिले में 146वीं जनसुनवाई थी।

मामला 1: पति की बेवफाई

आवेदिका ने शिकायत की कि उसके पति के किसी अन्य महिला से अवैध संबंध हैं। दूसरी महिला ने भी पुष्टि की कि आवेदिका का पति उसे कार्यस्थल पर परेशान करता है। सुनवाई के दौरान, पति ने दोनों महिलाओं से माफी मांगी और भविष्य में सही व्यवहार का वादा किया। आयोग ने निर्देश दिया कि यदि भविष्य में दुर्व्यवहार होता है, तो आवेदिका पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकती है।

मामला 2: मां-बेटे का विवाद

एक बुजुर्ग मां ने शिकायत की कि उसका बेटा और बहू घर के ऊपरी हिस्से में रहते हुए उसे परेशान करते हैं। बहू दहेज के मामले में फंसाने की धमकी भी देती है। बेटा और बहू ने स्वीकार किया कि वे मां की आर्थिक मदद नहीं करते। आयोग की समझाइश पर, बेटे ने 15 दिनों के भीतर घर खाली करने का वादा किया।

मामला 3: पुलिसकर्मी का अवैध विवाह

एक अन्य मामले में, आवेदिका ने बताया कि उसका पति, जो पुलिस कांस्टेबल है, ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। यह कानूनी अपराध है। आयोग ने अनावेदक से न्यायालय की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि मामले की आगे सुनवाई हो सके।

मामला 4: तलाक के बाद संपत्ति विवाद

इस मामले में, आवेदिका ने बताया कि उसके पति की पूर्व पत्नी तलाक के बाद संपत्ति पर दावा कर रही है। आयोग ने समझाइश दी कि तलाक के बाद की संपत्ति पर पूर्व पत्नी का अधिकार नहीं है। पूर्व पत्नी ने अपनी गलती स्वीकार की और भविष्य में आवेदिका को परेशान न करने का वादा किया।

मामला 5: भरण-पोषण का आदेश

आवेदिका ने शिकायत की कि उसका पति दूसरी महिला से संबंध रखता है और उसे मारपीट करता है। वह अपने बच्चे के साथ अलग रह रही है। पति ने स्वीकार किया कि वह 15 से 20 हजार रुपये मासिक कमाता है। आयोग की समझाइश पर, पति ने बच्चे के भरण-पोषण के लिए 3 हजार रुपये प्रति माह देने पर सहमति व्यक्त की।

सारणी: मामलों का संक्षिप्त विवरण

मामला संख्यामुद्दाआयोग का निर्णय
1पति की बेवफाईपति ने माफी मांगी; भविष्य में दुर्व्यवहार पर पुलिस शिकायत की अनुमति
2मां-बेटे का विवादबेटे ने 15 दिनों में घर खाली करने का वादा किया
3पुलिसकर्मी का अवैध विवाहअनावेदक को न्यायालय की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश
4तलाक के बाद संपत्ति विवादपूर्व पत्नी ने गलती स्वीकार की; भविष्य में परेशान न करने का वादा
5भरण-पोषण का आदेशपति ने बच्चे के लिए 3 हजार रुपये मासिक देने पर सहमति जताई

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