Baloda Bazar:-क्लेम देने में टालमटोल पड़ी महंगी! उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को सुनाया 25 लाख रुपये चुकाने का आदेश

Baloda Bazar:-बीमा दावा राशि देने में लापरवाही और आनाकानी करना एक बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बलौदाबाजार ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए परिवादी को 25 लाख रुपये की बीमा क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक और आर्थिक परेशानी के लिए 25 हजार रुपये तथा वाद-व्यय के लिए 7 हजार रुपये अतिरिक्त देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मामला बलौदाबाजार निवासी वेदप्रकाश पारवानी का है, जो मेसर्स फ्रेंड्स फूड्स के प्रोपराइटर हैं। उन्होंने अपने संस्थान का बीमा न्यू इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। कुछ समय पहले बाढ़ का पानी उनके संस्थान में घुस गया, जिससे करीब 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
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घटना के बाद वेदप्रकाश पारवानी ने बीमा कंपनी को सूचना दी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लेम भी प्रस्तुत कर दिया। सर्वेयर द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज जमा करने के बावजूद कंपनी ने एक वर्ष से अधिक समय तक कोई भुगतान नहीं किया।
Baloda Bazar:-काफी इंतजार और परेशानियों के बाद परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने न तो नुकसान की उचित जांच की और न ही क्लेम पर नियमानुसार कोई कार्रवाई की। इतना ही नहीं, आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया।
आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता तथा सदस्य हरजीत सिंह चांवला और शारदा सोनी ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना। इसके बाद आयोग ने बीमा कंपनी को 25 लाख रुपये की बीमा राशि, 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 7 हजार रुपये वाद-व्यय के रूप में भुगतान करने का आदेश सुनाया।
यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
