CG NEWS:-छात्राओं से अश्लील हरकत: हाईकोर्ट ने आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

CG NEWS:-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छात्राओं से अश्लील व्यवहार के आरोपी शिक्षक राममूरत कौशिक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिलासपुर के सकरी थाने में उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 75(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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CG NEWS:-मामला संक्षेप में
विवरण | जानकारी |
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आरोपी का नाम | राममूरत कौशिक |
उम्र | 55 वर्ष |
पेशा | शिक्षक |
स्थान | बिलासपुर, छत्तीसगढ़ |
आरोप | नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकत |
दर्ज धाराएं | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 75(1), पॉक्सो एक्ट धारा 8 |
कोर्ट का निर्णय | अग्रिम जमानत याचिका खारिज |
CG NEWS:-आरोपी का पक्ष
राममूरत कौशिक ने अदालत में कहा कि वह 55 साल के हैं और उनके दो बच्चे हैं। उन्होंने दावा किया कि वे छात्राओं से अपने बच्चों जैसा व्यवहार करते थे। उनका तबादला हो चुका है और अब वे अतिशेष शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य शिक्षक उन्हें हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साजिश रची और छात्राओं से झूठी शिकायत करवाई। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें फंसाया गया है।
राज्य सरकार का पक्ष
राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि आरोपी शिक्षक होते हुए भी 13 साल की छात्राओं से दुर्व्यवहार करता है। पीड़ित छात्राओं ने अपने बयान में यह स्पष्ट किया है। इस आधार पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।