छत्तीसगढ़

CG NEWS :-शिवनाथ नदी प्रदूषण मामला: हाईकोर्ट ने पर्यावरण बोर्ड को दिए निगरानी के निर्देश


CG NEWS :- बिलासपुर हाईकोर्ट में शिवनाथ नदी में शराब फैक्ट्री के अपशिष्ट जल छोड़े जाने के मामले में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर नदी की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने के लिए एक टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 3 फरवरी, 2025 को होगी।

क्या है मामला?
मुंगेली जिले के धूमा गांव में स्थित भाटिया वाइन फैक्ट्री पर आरोप है कि फैक्ट्री का दूषित पानी नदी में बहाया जा रहा है। इससे लाखों मछलियां और अन्य जलीय जीव-जंतु मर चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इसके कारण बदबू और जल प्रदूषण की शिकायतें की हैं।

कोर्ट के आदेश और जांच
सितंबर 2024 में कोर्ट ने प्रदूषण के स्रोत की पहचान के आदेश दिए थे। जांच में पाया गया कि नदी में पानी की गुणवत्ता में कुछ सुधार हुआ है। हाल ही में पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने पानी की स्थिति पर रिपोर्ट पेश की, जिसमें स्थिति सामान्य बताई गई। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे सुनिश्चित करने के लिए टीम बनाकर नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं।

मुख्य बिंदु (टेबल के माध्यम से)

तिथिघटनाक्रम
मई 2023पहली बार स्थानीय लोगों ने प्रदूषण की शिकायत की।
सितंबर 2024हाईकोर्ट ने प्रदूषण के स्रोत की पहचान का आदेश दिया।
नवंबर-दिसंबर 2024पानी की स्थिति पर जांच रिपोर्ट पेश की गई।
16 दिसंबर 2024कोर्ट ने निगरानी टीम गठित करने का निर्देश दिया।
3 फरवरी 2025मामले की अगली सुनवाई होगी।

पर्यावरणीय खतरा
शिवनाथ नदी में मछलियों की मौत से साफ है कि जल प्रदूषण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन गया है। प्रशासन पर ग्रामीणों की शिकायतों को नजरअंदाज करने और समय पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगे हैं।

ग्रामीणों की समस्याएं
गांवों में बदबू, त्वचा और आंखों में जलन जैसी समस्याओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी और फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही को लेकर जनाक्रोश बढ़ रहा है।

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