छत्तीसगढ़
CG NEWS:-बीमा कंपनी की दलील खारिज, पत्नी को मिलेगा 50 लाख रुपये का क्लेम – उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

CG NEWS:-छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की एक महिला को उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत मिली है। पति की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज किए जाने पर महिला ने आयोग में शिकायत की थी। सुनवाई के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 50 लाख रुपये बीमा राशि, 10,000 रुपये मानसिक पीड़ा और 3,000 रुपये वाद खर्च देने का आदेश दिया है।
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CG NEWS:-क्या था पूरा मामला:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| परिवादिनी का नाम | सावित्री सलाम |
| स्थान | ग्राम सुरडोंगर, तहसील केशकाल, छत्तीसगढ़ |
| पति की मृत्यु | 16 जून 2021 |
| बीमा कंपनी | एसबीआई जीवन बीमा |
| दावा खारिज का कारण | स्वास्थ्य जानकारी छिपाने का आरोप |
| पहला निर्णय | जिला उपभोक्ता आयोग ने महिला के पक्ष में |
| अपील | बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में की |
| अंतिम निर्णय | बीमा कंपनी की अपील खारिज, महिला को मुआवज़ा |
CG NEWS:-आयोग ने क्या कहा:
राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने कहा कि:
- बीमा कंपनी ने केवल एम्स रायपुर की एक टीप के आधार पर बीमा दावा खारिज किया।
- कंपनी कोई ठोस चिकित्सकीय प्रमाण नहीं दे सकी कि बीमित व्यक्ति ने बीमारी की जानकारी जानबूझकर छिपाई।
- इसलिए बीमा कंपनी का तर्क अस्वीकार्य है।
आयोग द्वारा दिए गए आदेश:
| भुगतान का प्रकार | राशि (₹) |
|---|---|
| बीमा राशि | ₹50,00,000 |
| मानसिक पीड़ा हेतु मुआवजा | ₹10,000 |
| वाद खर्च | ₹3,000 |
| कुल भुगतान (1 माह के अंदर) | ₹50,13,000 |
महत्वपूर्ण बात:
बीमा कंपनियां अक्सर बीमा क्लेम खारिज करते समय चिकित्सा रिकार्ड का हवाला देती हैं, लेकिन बिना ठोस सबूत के दावे को खारिज करना ग्राहकों के साथ अन्याय है। यह फैसला बीमा धारकों के अधिकारों को मज़बूती देने वाला है।
