SC On Pahalgam Terror Attack:-सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले पर याचिका खारिज की, कहा- सेना का मनोबल न गिराएं

SC On Pahalgam Terror Attack:- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि यह समय देश और सेना के साथ खड़े होने का है, न कि ऐसे मुद्दे उठाने का जो सुरक्षाबलों का मनोबल गिरा सकते हैं।
कोर्ट की टिप्पणी
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा, “हम ऐसे मामलों के विशेषज्ञ कब से हो गए? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हो सकते हैं?” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी याचिकाएं दायर करने से बचना चाहिए जो सेना के मनोबल को प्रभावित कर सकती हैं।
याचिका में क्या मांग की गई थी?
याचिका में पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई थी। साथ ही, केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन, CRPF और NIA को निर्देश देने की अपील की गई थी कि वे पर्यटक क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करें। इसमें वास्तविक समय में निगरानी, खुफिया समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की तैनाती जैसे उपाय सुझाए गए थे।
कोर्ट की प्रतिक्रिया
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि यह समय देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “ऐसी याचिकाओं से सुरक्षा बलों का मनोबल ना गिराएं।” कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अगर छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो इसके लिए संबंधित हाई कोर्ट का रुख करें।
पहलगाम आतंकी हमला:
तारीख | स्थान | हताहतों की संख्या | प्रमुख तथ्य |
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22 अप्रैल 2025 | बैसरन घाटी, पहलगाम | 26 मृतक | आतंकियों ने पर्यटकों का धर्म पूछकर गोली मारी। |