छत्तीसगढ़

High Court Verdict:-एनआईए अफसरों पर आरोप लगाने वाले शिक्षक को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज – जानें पूरा मामला

High Court Verdict:- छत्तीसगढ़ के एक प्राथमिक स्कूल शिक्षक अंगद सिंह सलामे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। शिक्षक का आरोप था कि एनआईए के अफसर उन्हें झूठे नक्सली मामले में फंसाना चाहते हैं और इस बहाने उनकी पत्नी के मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए गए हैं।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु शामिल थे, ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट उचित नहीं है। इसलिए एनआईए को जांच के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है।

High Court Verdict:-शिक्षक ने कोर्ट में आरोप लगाया कि एनआईए ने बिना किसी सूचना के कई बार पूछताछ की और उनकी पत्नी के मोबाइल और अन्य डिवाइस जब्त कर लिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनसे एक संदिग्ध नक्सली को सरेंडर कराने का दबाव डाला गया था और जब उन्होंने ऐसा करने से मना किया, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।

दूसरी ओर, एनआईए की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शिक्षक द्वारा लगाए गए सभी आरोप आधारहीन हैं। जांच में जो सबूत मिले हैं, वे यह संकेत देते हैं कि शिक्षक की नक्सली गतिविधियों में संलिप्तता हो सकती है। जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, इसलिए उनकी जांच बेहद जरूरी है।

High Court Verdict:-कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य है और यहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। राज्य और केंद्र सरकार बस्तर जैसे इलाकों को नक्सल समस्या से मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जांच को बाधित करना राष्ट्रहित के खिलाफ होगा।

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