छत्तीसगढ़
High Court Decision:-हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कलेक्टर नहीं बदल सकते CEO का प्रभार, महिला अधिकारी की बहाली के आदेश

High Court Decision:-बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में प्रशासनिक अधिकारों की सीमा स्पष्ट कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का प्रभार बदलने का अधिकार नहीं है।
READ MORE:- जमीन विवाद बना खूनी, पखांजुर में युवक की हत्या, कई घायल
अदालत ने कलेक्टर द्वारा जारी आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता शुभा दामोदर मिश्रा को फिर से उनके पद पर बहाल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू ने की।
High Court Decision:-विवाद कैसे शुरू हुआ?
- शुभा मिश्रा को राज्य शासन द्वारा CEO पद पर नियुक्त किया गया था
- 11 मार्च 2026 को कलेक्टर ने उन्हें पद से हटाकर अन्य कार्यालय में भेज दिया
- इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की
High Court Decision:-कोर्ट में क्या दलील दी गई?
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि:
- 11 अप्रैल 2025 के सरकारी सर्कुलर के अनुसार
- CEO की नियुक्ति और हटाने का अधिकार केवल राज्य शासन के पास है
- कलेक्टर इस तरह का आदेश जारी नहीं कर सकते
High Court Decision:-हाईकोर्ट का फैसला
- कलेक्टर का आदेश अवैध घोषित
- शुभा मिश्रा को फिर से CEO पद पर बहाल करने के निर्देश
- प्रशासनिक अधिकारों की सीमा स्पष्ट
High Court Decision:-फैसले का असर
- प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों पर स्पष्टता
- भविष्य में ऐसे मामलों में कलेक्टर सीधे हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे
- राज्य शासन की भूमिका और अधिक मजबूत
