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CG NEWS:-निलंबित IAS रानू साहू, समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया जेल से रिहा, छत्तीसगढ़ में एंट्री बैन

CG NEWS:-छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी और डीएमएफ घोटालों में फंसे छह प्रमुख आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है। इनमें निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू, समीर विश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री के उपसचिव सौम्या चौरसिया, कारोबारी रजनीकांत तिवारी, वीरेंद्र जायसवाल और संदीप नायक शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये सभी आरोपी छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे और जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देंगे।


कोयला लेवी घोटाला: एक नजर

  • घोटाले की राशि: करीब ₹570 करोड़
  • मुख्य आरोपी: कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी
  • आरोप: कोयले के परिवहन में अवैध वसूली, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करना, अधिकारियों की मिलीभगत से सिंडिकेट बनाकर अवैध वसूली।

CG NEWS:-डीएमएफ घोटाला: संक्षिप्त जानकारी

  • घोटाले की राशि: कई करोड़ रुपये
  • मुख्य आरोपी: संजय शिंदे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, ऋषभ सोनी, मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पियूष सोनी, पियूष साहू, अब्दुल और शेखर।
  • आरोप: डीएमएफ फंड से टेंडर आवंटन में आर्थिक अनियमितताएं, ठेकेदारों को अवैध लाभ पहुंचाना, अधिकारियों और नेताओं को 25-40% तक कमीशन देना।

CG NEWS:-सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य शर्तें

  • आरोपियों को छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा।
  • पासपोर्ट अदालत में जमा करना अनिवार्य।
  • रिहाई के एक सप्ताह के भीतर अपने नए पते की जानकारी संबंधित थाने को देना।
  • गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने पर जमानत रद्द की जा सकती है।
  • जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देना आवश्यक।

प्रमुख आरोपी और उनकी भूमिका

नामपद / भूमिकाआरोपित घोटाला
रानू साहूनिलंबित IAS अधिकारीकोयला, डीएमएफ
समीर विश्नोईनिलंबित IAS अधिकारीकोयला
सौम्या चौरसियापूर्व मुख्यमंत्री की उपसचिवकोयला
सूर्यकांत तिवारीकोल कारोबारीकोयला
रजनीकांत तिवारीकारोबारीकोयला
वीरेंद्र जायसवालकारोबारीकोयला
संदीप नायककारोबारीकोयला

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

राज्य के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जमानत मिलने से अपराध खत्म नहीं हो जाता। जांच जारी रहेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। मंत्री केदार कश्यप ने भी कहा कि भ्रष्टाचारियों का जेल आना-जाना लगा रहेगा

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