छत्तीसगढ़

CG NEWS:-बीमा कंपनी की दलील खारिज, पत्नी को मिलेगा 50 लाख रुपये का क्लेम – उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

CG NEWS:-छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की एक महिला को उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत मिली है। पति की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज किए जाने पर महिला ने आयोग में शिकायत की थी। सुनवाई के बाद राज्य उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 50 लाख रुपये बीमा राशि, 10,000 रुपये मानसिक पीड़ा और 3,000 रुपये वाद खर्च देने का आदेश दिया है।


CG NEWS:-क्या था पूरा मामला:

विवरणजानकारी
परिवादिनी का नामसावित्री सलाम
स्थानग्राम सुरडोंगर, तहसील केशकाल, छत्तीसगढ़
पति की मृत्यु16 जून 2021
बीमा कंपनीएसबीआई जीवन बीमा
दावा खारिज का कारणस्वास्थ्य जानकारी छिपाने का आरोप
पहला निर्णयजिला उपभोक्ता आयोग ने महिला के पक्ष में
अपीलबीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में की
अंतिम निर्णयबीमा कंपनी की अपील खारिज, महिला को मुआवज़ा

CG NEWS:-आयोग ने क्या कहा:

राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने कहा कि:

  • बीमा कंपनी ने केवल एम्स रायपुर की एक टीप के आधार पर बीमा दावा खारिज किया।
  • कंपनी कोई ठोस चिकित्सकीय प्रमाण नहीं दे सकी कि बीमित व्यक्ति ने बीमारी की जानकारी जानबूझकर छिपाई।
  • इसलिए बीमा कंपनी का तर्क अस्वीकार्य है।

आयोग द्वारा दिए गए आदेश:

भुगतान का प्रकारराशि (₹)
बीमा राशि₹50,00,000
मानसिक पीड़ा हेतु मुआवजा₹10,000
वाद खर्च₹3,000
कुल भुगतान (1 माह के अंदर)₹50,13,000

महत्वपूर्ण बात:

बीमा कंपनियां अक्सर बीमा क्लेम खारिज करते समय चिकित्सा रिकार्ड का हवाला देती हैं, लेकिन बिना ठोस सबूत के दावे को खारिज करना ग्राहकों के साथ अन्याय है। यह फैसला बीमा धारकों के अधिकारों को मज़बूती देने वाला है।

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