छत्तीसगढ़

CG NEWS:-​सरकार ने बर्खास्त बीएडधारी शिक्षकों को दी राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर फिर से बहाल

CG NEWS:-​छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड धारक बर्खास्त सहायक शिक्षकों के लिए राहत का रास्ता निकाला है। अब इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आश्वासन के बाद 126 दिनों से चल रहा शिक्षकों का आंदोलन समाप्त हुआ।​


मुख्य बातें

  • समायोजन का निर्णय: राज्य सरकार ने बीएड धारक बर्खास्त सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया है।​
  • आंदोलन का अंत: मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद 126 दिनों से चल रहा शिक्षकों का आंदोलन समाप्त हुआ।​
  • न्यायालय का आदेश: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में केवल डीएलएड धारक ही सहायक शिक्षक पद के लिए पात्र होंगे।​

सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) पद की जानकारी

विशेषताविवरण
न्यूनतम योग्यता12वीं पास
बीएड/डीएलएड की आवश्यकतानहीं
वेतनमानसहायक शिक्षक के समान
रिक्त पदों की संख्यालगभग 4000

घटनाक्रम की समयरेखा

तारीखघटना विवरण
4 मई 2023सहायक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी
10 जून 2023भर्ती परीक्षा आयोजित
2 जुलाई 2023परीक्षा परिणाम और मेरिट सूची जारी
11 अगस्त 2023सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बीएड धारकों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 तक ही मान्य होगी
2 अप्रैल 2024छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड धारकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया
10 दिसंबर 2024हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि डीएलएड धारकों को प्राथमिकता दी जाए
18 अप्रैल 2025मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद शिक्षकों ने आंदोलन समाप्त किया
30 अप्रैल 2025कैबिनेट बैठक में समायोजन का निर्णय लिया गया

मुख्यमंत्री का बयान

“हमारी सरकार ने बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों के साथ न्याय किया है। इन सभी को सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।”​


समायोजन प्रक्रिया

  1. कमेटी का गठन: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें विधि, वित्त, स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव शामिल हैं।​
  2. समायोजन आदेश: कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, बीएड धारक बर्खास्त सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित किया जाएगा।​
  3. आवश्यक दस्तावेज़: समायोजन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची और प्रक्रिया की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

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