रायपुर। CG Elections : नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से यह फैसला लिया गया है।
महापौर/अध्यक्ष पद के लिए खर्च सीमा 5 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम : ₹25 लाख
3 लाख से 5 लाख आबादी वाले नगर निगम : ₹20 लाख
3 लाख से कम आबादी वाले नगर निगम : ₹15 लाख
नगर पालिका परिषद
50 हजार या उससे अधिक आबादी : ₹10 लाख
50 हजार से कम आबादी : ₹8 लाखनगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए : ₹6 लाख
इस नई खर्च सीमा का पालन करना प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य होगा। तय सीमा से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशी चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा आयोग को सौंपें।