Byjus BCCI Contract Deal:- सुप्रीम कोर्ट का बायजूस पर सख्त रुख, NCLAT के फैसले को पलटा, 158 करोड़ रुपये के समझौते पर रोक
Byjus BCCI Contract Deal:- सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें बायजूस और बीसीसीआई के बीच 158.9 करोड़ रुपये के भुगतान समझौते को मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने इस समझौते पर रोक लगाते हुए बीसीसीआई को निर्देश दिया है कि यह रकम एक अलग एस्क्रो खाते में जमा रखी जाए।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने दिया, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। यह फैसला ग्लास ट्रस्ट कंपनी की अपील पर आया, जो कि बायजूस के कुछ कर्जदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कर्जदाताओं का आरोप था कि बायजूस द्वारा बीसीसीआई को की गई पेमेंट प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं और यह समझौता कानून का उल्लंघन था।
पिछले कुछ महीनों में बायजूस पर कर्जदाताओं का दबाव बढ़ा है और कोर्ट की यह कार्रवाई उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने यह भी कहा कि बायजूस के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही फिर से शुरू की जा सकती है। इससे पहले NCLAT ने बायजूस और बीसीसीआई के बीच इस मामले को सुलझाने की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है
सूचना सारणी:
तिथि | घटनाक्रम |
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14 अगस्त 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के फैसले पर रोक लगाई |
23 अक्टूबर 2024 | कोर्ट ने बीसीसीआई को रकम एस्क्रो खाते में रखने का आदेश दिया |