BREAKING NEWS:-शिक्षक मंत्री निलंबित: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला पड़ा भारी

BREAKING NEWS:- सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में शिक्षा विभाग के शिक्षक मंत्री गाडगे को निलंबित कर दिया गया है। मंत्री गाडगे, शासकीय माध्यमिक शाला बालक मड़ेली, विकासखंड-कुरूद, जिला-धमतरी में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे।
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मामले का विवरण:
जिला शिक्षा अधिकारी, धमतरी की रिपोर्ट के अनुसार, तहसीलदार भखारा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में पाया गया कि ग्राम मड़ेली पब्वारी, हल्का नंबर 02, तहसील भखारा, जिला-धमतरी में स्थित शासकीय घास भूमि खसरा नंबर 1219, रकबा 0.14 हेक्टेयर के भाग पर नंदू पिता घासीराम द्वारा अवैध रूप से 7×6.7 मीटर क्षेत्र में दो पक्की दुकानें और एक पक्का मकान बनाया गया था। न्यायालय तहसीलदार ने इस पर निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया था।
नंदू राम के जवाब में बताया गया कि उक्त निर्माण उनके पुत्र मंत्री गाडगे ने किया है। मंत्री गाडगे ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार किया कि उन्होंने उक्त शासकीय भूमि पर दुकान और मकान का निर्माण किया है।
कार्रवाई:
न्यायालय ने मंत्री गाडगे को तीन दिनों के भीतर अतिक्रमित भूमि खाली करने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के उल्लंघन और गंभीर अनुशासनहीनता माना गया। इसलिए, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) के तहत मंत्री गाडगे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन की शर्तें:
- निलंबन अवधि में मंत्री गाडगे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- उनका मुख्यालय अब प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल, बांझापाली, विकासखंड सरायपाली, जिला-महासमुंद में रहेगा।
प्रशासन का संदेश:
यह कार्रवाई सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की सख्त नीति को दर्शाती है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों से इस प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।