Big News : 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

Big News। नर्मदापुरम: सोहागपुर न्यायालय ने इतिहास में पहली बार एक 6 वर्ष की नाबालिक मां मेरी बहन के साथ आप प्राकृतिक कृत्य करने वाले 22 वर्षीय आरोपी को सजा मौत की सजा सुनाई है।
बुधवार को न्यायालय ने सजा सुनाते हुए रामायण की चौपाइयों का भी जिक्र करते हुए बताया कि जब-जब समाज में अपराध अपनी सीमा पर करेगा तब तक न्यायालय को इस प्रकार के कठोर फैसला सुनाने पड़ेंगे ताकि समाज में अपराध करने पर कठोर सजा मिलने का भय व्याप्त रहे।
लोक अभियोजन अधिकारी शंकर लाल मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे द्वारा आरोपी किशन उर्फ चिन्नू माछिया पिता पुरूषोत्तम माछिया उम्र- 22 वर्ष, सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम् को आई पी सी की धारा 302 में मृत्युदण्ड, धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में मृत्युदण्ड, धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 450 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5,000/- रूपये अर्थदण्ड दण्डित किया गया।