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BIG NEWS:-अबु सलेम की चालाकी हुई नाकाम, बॉम्बे हाईकोर्ट ने समय से पहले रिहाई की याचिका की खारिज

BIG NEWS:- 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट और बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या जैसे गंभीर मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर और आतंकी अबु सलेम को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सलेम ने कोर्ट में याचिका दायर कर समय से पहले रिहाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलों को खारिज करते हुए याचिका नामंजूर कर दी।

अबु सलेम ने अदालत में यह दावा किया था कि जब उसे 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था, तब भारत सरकार ने पुर्तगाल को यह आश्वासन दिया था कि उसे 25 साल से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। इसी आधार पर सलेम ने याचिका दायर करते हुए कहा कि वह पहले ही 25 साल की सजा पूरी कर चुका है। उसके वकीलों ने तर्क दिया कि सलेम को अच्छे आचरण के चलते 3 साल और 16 दिन की छूट मिली है, साथ ही पुर्तगाल में बिताए गए समय के आधार पर भी एक महीने की छूट मिलनी चाहिए।

BIG NEWS:-लेकिन सीबीआई ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया। सीबीआई की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि सलेम सजा की अवधि की गिनती में गड़बड़ी कर रहा है और अगर उसे लगता है कि पुराने आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए।

सुनवाई के दौरान जब सलेम के वकील ने यह दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट की 2030 की समयसीमा में छूट का समय जोड़ा नहीं गया है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि क्या आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 12 अक्टूबर 2005 को गिरफ्तारी हुई थी, और तब से 25 साल की सजा की गणना की जाएगी। ऐसे में अभी रिहाई का कोई सवाल ही नहीं उठता।

BIG NEWS:-केस टाइमलाइन:

वर्षघटना
1993मुंबई ब्लास्ट में भूमिका
1995प्रदीप जैन की हत्या
2005पुर्तगाल से प्रत्यर्पण
2015हत्या मामले में उम्रकैद
2017ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराया गया
2022सुप्रीम कोर्ट ने कहा – 25 साल बाद रिहाई संभव
2025हाईकोर्ट ने जल्द रिहाई की याचिका खारिज की

हालांकि कोर्ट ने याचिका को खारिज नहीं किया है, बल्कि उसकी त्वरित सुनवाई के लिए सहमति दी है, लेकिन अभी कोई अगली तारीख तय नहीं की गई है।

गौरतलब है कि अबु सलेम को सितंबर 2017 में मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके पहले 2015 में उसे बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 11 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सलेम को 25 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जा सकता है। लेकिन सजा को कम करने या छूट देने का कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया था।

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