CG News:-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: 45 साल तक के संविदा कर्मचारियों को भर्ती में मिल सकता है मौका, जानें पूरा मामला

CG News:-उम्र ज्यादा होने के कारण नौकरी की भर्ती से बाहर हुए संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तो बढ़ी हुई आयु सीमा के आधार पर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर दोबारा विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
CG News:-क्या है पूरा मामला?
मामला छत्तीसगढ़ में ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पद पर भर्ती से जुड़ा है। रामफल केवट जनपद पंचायत सारंगढ़ और स्वप्निल जायसवाल जनपद पंचायत बेमेतरा में संविदा क्षेत्र समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं। दोनों ने ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पद के लिए आवेदन किया था। इस भर्ती का विज्ञापन 27 मार्च 2026 को जारी किया गया था।
भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2026 की स्थिति के आधार पर की गई थी। उस समय रामफल केवट की उम्र 42 वर्ष और स्वप्निल जायसवाल की उम्र 38 वर्ष थी। संविदा कर्मचारियों के लिए पहले लागू 38 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के आधार पर रामफल की उम्मीदवारी पर आपत्ति उठी थी। इसके बाद दोनों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
CG News:-सरकार के नए सर्कुलर से कैसे बदला मामला?
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2026 को नया परिपत्र जारी कर संविदा कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी है। उनका तर्क था कि चूंकि भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए उन्हें भी नई आयु सीमा का लाभ मिलना चाहिए।
वहीं, राज्य सरकार और जिला पंचायत की ओर से इस मांग का विरोध किया गया। उनका कहना था कि नया परिपत्र 16 सितंबर 2026 से प्रभावी हुआ है, जबकि भर्ती प्रक्रिया इससे पहले शुरू हो चुकी थी। इसलिए नई व्यवस्था को पुरानी भर्ती पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
CG News:-हाईकोर्ट ने क्या दिया निर्देश?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने माना कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और शुरुआती चरण में है। ऐसे में नई आयु सीमा के आधार पर दोनों अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार किया जाना उचित है।
हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को 16 सितंबर 2026 के परिपत्र और लागू आरक्षण व्यवस्था के अनुसार 30 दिनों के भीतर दोनों की उम्मीदवारी पर दोबारा निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यदि अभ्यर्थी भर्ती की अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, तो उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
CG News:-संविदा कर्मचारियों के लिए क्या है इसका मतलब?
यह आदेश उन संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी उम्मीदवारी आयु सीमा के कारण प्रभावित हुई थी और जिनकी भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि, इस आदेश का मतलब यह नहीं है कि 45 वर्ष तक के सभी संविदा कर्मचारियों को हर भर्ती में स्वतः पात्रता मिल गई है। संबंधित भर्ती के नियम, सरकारी परिपत्र और अन्य पात्रता शर्तें लागू रहेंगी।
