Raipur Crime News:-मोबाइल चेक करते ही खुला राज! नहाती लड़कियों के वीडियो दोस्तों को भेजने का आरोप, रायपुर में 2 युवक गिरफ्तार

Raipur Crime News:- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लड़कियों की निजता के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। गोल बाजार थाना क्षेत्र में चार लड़कियों के नहाते समय चोरी-छिपे वीडियो बनाए जाने और उन्हें दोस्तों के साथ साझा करने की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में 19 वर्षीय कृष्णा लंगोटे और 21 वर्षीय लक्की तंगील को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, वीडियो बनाने के आरोपी नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मामले से जुड़े तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।
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Raipur Crime News:-मोबाइल फोन की जांच से सामने आया मामला
पुलिस के मुताबिक, मामले का खुलासा एक पीड़िता की शिकायत के बाद हुआ। पीड़िता को संदेह हुआ तो उसने लक्की तंगील का मोबाइल फोन चेक किया। इस दौरान मोबाइल में उसके अलावा मोहल्ले की तीन अन्य लड़कियों के नहाते समय के वीडियो मिले।

शिकायत के अनुसार, ये वीडियो कथित तौर पर एक नाबालिग लड़के ने चोरी-छिपे बनाए थे। आरोप है कि बाद में उसने वीडियो अपने दो दोस्तों कृष्णा लंगोटे और लक्की तंगील को भेजे। मामला सामने आने के बाद पीड़िता ने गोल बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई।
Raipur Crime News:-शिकायत मिलते ही पुलिस ने शुरू की जांच
शिकायत के आधार पर गोल बाजार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 77 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66E के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों की पहचान कर कार्रवाई की और तीन मोबाइल फोन जब्त किए।
पुलिस की कार्रवाई में कृष्णा लंगोटे (19) और लक्की तंगील (21), दोनों शास्त्री मार्केट क्षेत्र, रायपुर के निवासी, गिरफ्तार किए गए। दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। वहीं, वीडियो बनाने के आरोपी नाबालिग के मामले में किशोर न्याय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई है।
Raipur Crime News:-निजी वीडियो बनाना और साझा करना गंभीर अपराध
किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी पलों की रिकॉर्डिंग करना और ऐसे वीडियो दूसरों तक पहुंचाना उसकी निजता का गंभीर उल्लंघन है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 में महिलाओं के निजी कृत्य को चोरी-छिपे देखने, उसकी तस्वीर या वीडियो बनाने अथवा प्रसारित करने से संबंधित अपराध का प्रावधान है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E भी निजता का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति के निजी अंगों की तस्वीर लेने या प्रसारित करने पर दंड का प्रावधान करती है।
फिलहाल, मामले में पुलिस की जांच जारी है। इस घटना ने एक बार फिर निजी वीडियो की सुरक्षा और डिजिटल माध्यमों के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
