Crime News:-धर्मांतरण के दबाव में मौत का मामला: पत्नी समेत 5 दोषियों को 5-5 साल की सजा, धमतरी कोर्ट का बड़ा फैसला

Crime News:-अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम पोटियाडीह में युवक लिनेश साहू की आत्महत्या के मामले में अदालत ने उसकी पत्नी समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना भास्कर की अदालत ने पत्नी करुणा साहू, ससुर राजकुमार साहू, सास गौरी साहू और सालियों किरण साहू व कनिष्का साहू को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 3(5) के तहत दोषी माना। सभी को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है।
Crime News:-क्या था पूरा मामला?
मामला दिसंबर 2024 का है। न्यायालयीन विवरण के अनुसार, लिनेश साहू ने 6 दिसंबर की रात से 7 दिसंबर की सुबह के बीच पोटियाडीह स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद अर्जुनी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान पुलिस को लिनेश का मोबाइल मिला। पुलिस के मुताबिक, आत्महत्या से पहले लिनेश ने अपने WhatsApp स्टेटस और मैसेज के जरिए पत्नी और ससुराल पक्ष पर दूसरे धर्म को अपनाने के लिए दबाव बनाने और परेशान करने का आरोप लगाया था। इन डिजिटल साक्ष्यों के स्क्रीनशॉट भी जांच में जब्त किए गए थे।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सितंबर 2023 में लिनेश की शादी करुणा साहू से हुई थी और शादी के करीब 3-4 महीने बाद से उस पर और उसके माता-पिता पर कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर विवाद और प्रताड़ना की बात जांच में सामने आई।
Crime News:-कोर्ट ने माना दोषी
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान और WhatsApp स्टेटस समेत अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पांचों आरोपियों को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया।
अदालत ने करुणा साहू, राजकुमार साहू, गौरी साहू, किरण साहू और कनिष्का साहू को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से मामले में लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति ने पैरवी की।
यह फैसला ऐसे मामले में आया है जिसमें आत्महत्या से पहले मृतक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लगाए गए आरोप भी जांच का अहम हिस्सा बने।
