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Crime News:-खेत बचाने के लिए बिछाया करंट का जाल, मासूम की मौत के बाद किसान को 10 साल की जेल

Crime News:-खेत की रखवाली के लिए बाड़ में करंट छोड़ना एक किसान को भारी पड़ गया। करंट की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी किसान को 10 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला मरवाही क्षेत्र के करगीकला के नदिया टोला का है। 28 अगस्त 2025 को गांव में गणेश पंडाल के पास बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान 50 मीटर दूर स्थित खेत की बाड़ में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से गीतराम सारथी नामक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई।

जांच में सामने आया कि खेत मालिक स्वरूप सिंह धुर्वे ने बिजली विभाग की अनुमति के बिना अपने घर से सीधे तार जोड़कर खेत की बाड़ में करंट प्रवाहित कर रखा था। बच्चे के तार छूते ही उसे जोरदार झटका लगा और उसकी जान चली गई।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को पहली बार अपराध करने वाला साधारण किसान बताते हुए राहत की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही नहीं बल्कि आपराधिक मानव वध माना।

Crime News:-द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा कि खुले तारों में करंट छोड़ना किसी भी व्यक्ति या जानवर की जान के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे कृत्य के गंभीर परिणामों को जानते हुए भी ऐसा करना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती।

मृतक की मां पूनम सारथी समेत कई प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी की जमानत तत्काल निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।

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