क्राइम

Child Marriage:-15 साल की किशोरी की 35 वर्षीय व्यक्ति से शादी, बाल संरक्षण विभाग ने किया रेस्क्यू

Child Marriage:-महाराष्ट्र के नागपुर जिले से बाल विवाह का एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 15 वर्षीय किशोरी की शादी 35 साल के व्यक्ति से करा दी गई। यह शादी एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान संपन्न कराई गई थी।

मामले की जानकारी मिलते ही बाल संरक्षण विभाग तुरंत सक्रिय हुआ और टीम गठित कर जांच शुरू की गई। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे संरक्षण के लिए बालगृह भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि किशोरी कक्षा 8 की छात्रा है। वह 23 मार्च तक स्कूल जा रही थी, लेकिन 24 मार्च से उसका स्कूल जाना बंद हो गया। इसके बाद 26 मार्च को उसकी शादी करा दी गई।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठान के अनुसार, मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें शादी कराने वाले, आयोजक, पुजारी, बाराती और कार्यक्रम में शामिल अन्य लोग भी शामिल हैं।

किशोरी का बयान दर्ज कर लिया गया है और उसकी मेडिकल जांच भी कराई गई है। मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अधिकारियों को शक है कि इस मामले में लड़की को बहला-फुसलाकर या किसी प्रकार के लेन-देन के तहत शादी करवाई गई हो सकती है। इस पहलू की भी जांच की जा रही है।



Child Marriage:-क्या कहता है कानून?

भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी कराना अपराध है। ऐसे मामलों में कड़ी सजा और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।


Child Marriage:-कार्रवाई जारी

प्रशासन ने साफ किया है कि इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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