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SC Verdict:-सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला: स्टंटबाजी या लापरवाही से हुई मौत पर नहीं मिलेगा बीमा क्लेम

SC Verdict:-देश की सर्वोच्च अदालत ने सड़क हादसों और बीमा क्लेम को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति तेज रफ्तार या स्टंटबाजी करते हुए हादसे का शिकार होता है और उसकी जान चली जाती है, तो बीमा कंपनी उस परिवार को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि लापरवाही से वाहन चलाना और नियमों का उल्लंघन करना बीमा की शर्तों के खिलाफ है। ऐसे में बीमा कंपनी पर किसी तरह की देनदारी नहीं बनती। अदालत ने कहा कि स्टंट या तेज रफ्तार में गाड़ी पलटने जैसी स्थिति बीमा सुरक्षा के दायरे में नहीं आती।

SC Verdict:-यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जिसकी मौत कार पलटने की वजह से हो गई थी। उसके परिजनों — पत्नी, बेटा और माता-पिता — ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा था। लेकिन बीमा कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने स्पष्ट कहा कि मृतक ने खुद गाड़ी लापरवाही से चलाई, जो दुर्घटना का कारण बनी। इसलिए बीमा कंपनी से किसी तरह की भरपाई की उम्मीद नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि बीमा पालिसी में जो शर्तें तय की जाती हैं, उनका पालन अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इन शर्तों का उल्लंघन करता है, तो दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा लागू नहीं होगी।

SC Verdict:-सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह संदेश साफ हो गया है कि बीमा केवल उन्हीं परिस्थितियों में मान्य है, जब वाहन चालक सभी नियमों का पालन करे और सावधानी से वाहन चलाए।

महत्वपूर्ण संदेश:
गाड़ी चलाते समय हमेशा नियमों का पालन करें, गति सीमा में रहें, स्टंटबाजी या लापरवाही से बचें। क्योंकि ऐसी लापरवाहियों से न सिर्फ जान का खतरा है, बल्कि हादसे की स्थिति में आपके परिवार को बीमा का सहारा भी नहीं मिलेगा।

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